1- आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन परिमापों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 3 दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
2- किसी भी अभ्यर्थी को आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3- केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूर्ण ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।
4- आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित / सही आवेदन को जमा करने के लिए 200/- रूपए की एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- रूपए की एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग / श्रेणी कुछ भी हो।
5- सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।
6- एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।
7- लागू सुधार राशि की प्राप्ति के अधीन, नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।
8- यदि लागू सुधार राशि कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त नहीं होती है, तो आवेदन पत्र की स्थिति अपूर्ण (Incomplete) दर्शाई जाएगी तथा यह सूचना आवेदन पत्र के शीर्ष पर प्रदर्शित होगी। ऐसे आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और पहले जमा किए गए आवेदन ही वैध रहेंगे।
9- संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उसने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।